बीकानेर । आखातीज पर बीकानेर में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर 5000 मीटर प्रतिबंधित चाइनीज डोर (मांझा) बरामद किया है। नगर स्थापना दिवस पर की जा रही पतंगबाजी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की । पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि नोखा में धातु निर्मित अवैध चाईनीज मांझा का बेचा जा रहा था। इस मामले में गोपाल भार्गव उम्र 30 साल निवासी हरीराम जी मंदिर के पीछे सलूण्डिया रोड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से पांच हजार मीटर चाईनीज मांझा जब्त किया गया। आरोपी की ओर से अवैध चाईनीज मांझा की बिक्री से अर्जित 1,850 रुपए नगद राशि जब्त की गई।
आरोपी गोपाल भार्गव के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी हैं।चाईनीज मांझा कैमिकल व धातुओं के मिश्रण से निर्मित हैं जो आसानी से टूटता नहीं हैं। ये बेहद खतरनाक हैं। जिसके उपयोग से मानव व पशु पक्षियों के कटने की संभावना व जानमाल का खतरा रहता हैं। बाइक व साइकिल सवार भी इसकी चपेट में आ जाते हैं।
दूसरा मामले में चाइनीज मांजे से पतंग उड़ा रहे युवक को सदर थाना पुलिस पकड़ कर थाने ले गई। जानकारी के अनुसार चौखुंटी क्षेत्र में चाइनीज मांजे पतंग उड़ा रहा था। इस दौरान पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है पड़ोसियों की ओर से बार-बार मना करने के बाद भी चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहा था। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर नगर स्थापना दिवस तथा अक्षय तृतीया के अवसर पर 22 व 23 अप्रेल को होने वाली पतंगबाजी को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर गुंजन सोनी ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में निश्चेतन विभाग, सर्जरी विभाग, न्यूरोसर्जरी विभाग तथा अस्थि रोग विभाग के विभागाध्यक्षों को अपने विभाग के चिकित्सकों को पंतगबाजी के दौरान घायल हुए मरीजों के उपचार के लिए ऑन कॉल उपलब्ध रहने का निर्देश दिए गए हैं।
बीते दिनों जस्सूसर गेट निवासी रमाकांत व्यास इसी मांझे की चपेट में आए, जिससे चेहरे पर गंभीर कट लग गए। इस मांझे के बिजली के तारों से संपर्क होने पर करंट लगने की भी आशंका रहती है। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा धारा 144 सीआरपीसी की निशेधाज्ञा जारी कर लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विधुत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने एवं मानव तथा पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित चाईनीज मांझा की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग प्रतिबंधित हैं ।
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