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खुली सिगरेट बेची तो होगी जेल, बूथों पर भी नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, संभागीय आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

India-1stNews






बीकानेर 18 मई। खुली सिगरेट बेचते हुए पाए जाने पर विक्रेता को कोटपा एक्ट में जेल हो सकती है। संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने कहा कि बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है। यह कोटपा एक्ट की  धारा 7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है । यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 2 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
संभागीय आयुक्त ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के संबंध में  गुरुवार को आयोजित तैयारी बैठक में संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि पुलिस, चिकित्सा और अन्य संबंधित विभाग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

डॉ नीरज के पवन ने कहा कि शिक्षा विभाग विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से पूर्व जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार पर तंबाकू मुक्त संस्थान का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि समस्त  शिक्षण संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित करवाएंगे की  संस्थान के बाउंड्री के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों  की बिक्री ना हो। साथ ही यदि किसी बालक के तंबाकू सेवन की जानकारी मिलती है तो  संस्थान प्रधान द्वारा उसके अभिभावक को सूचित किया जाए।

बूथों पर भी नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद

संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने कहा कि डेयरी बूथों पर भी तंबाकू उत्पाद नहीं बिके । इसके लिए निरीक्षण हों तथा चालान काटे  जाएं। उन्होंने सभी राजपत्रित अधिकारियों को बैठक में ही चालान बुक देते हुए गुरुवार को ही कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानों पर तंबाकू सेवन निषेध का बोर्ड लगाया जाए ।
 
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है और इस संबंध में कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना ही नई पीढ़ी को जहर से बचा सकता है। उन्होंने जिले के समस्त राजकीय कार्यालय परिसर भी तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने के निर्देश दिए।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि पुलिस  संबंधित एसएचओ को पाबंद करें कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में किसी भी स्कूल और अस्पताल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना हो तथा  इस संबंध में समस्त थानों से 31 मई से पूर्व प्रमाण पत्र लिए जाएं।

संभागीय आयुक्त डॉ पवन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय में होने से बचाने के लिए राजकीय  अधिकारियों का यह पदीय  दायित्व है कि कोटपा के तहत सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ-साथ समझाइश और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। संभागीय आयुक्त ने जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के भी निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि सीएमएचओ यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त निजी और सरकारी चिकित्सालय तंबाकू मुक्त रहें, इसके लिए  निरीक्षण अभियान चलाएं। 

उन्होंने टोबेको काउंसलिंग सेंटर तथा शिक्षा विभाग को रीच आउट कार्यक्रम करते हुए लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। 

संभागीय आयुक्त ने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह देखा जाए कि पान की दुकानों पर लाइटर, इलेक्ट्रिक, माचिस या किसी भी प्रकार के स्मोकिंग ऐड ना हो और यदि स्मोकिंग ऐड पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करें।

बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी ,अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) पंकज शर्मा, सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एलडी पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने बैठक के बाद गैर धूम्रपान क्षेत्र के पोस्टर का भी विमोचन किया।

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