कोटपा एक्ट में बनाए चालान, समझाइश भी की
बीकानेर, 18 मई । युवा पीढ़ी को नशे से बचाने व कोटपा एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने गुरुवार को 20 अन्य अधिकारियों के साथ पीबीएम अस्पताल, गंगाशहर सहित शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पान की दुकानों, डेयरी बूथों और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया और चालान काटे।
संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने पीबीएम अस्पताल के सामने स्थित एक पान भंडार पर निरीक्षण करते हुए खुली सिगरेट की बिक्री करते पाया, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाने पर चालान बनाए। डॉ पवन ने पान विक्रेता से भविष्य में खुली सिगरेट ना बेचने तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद ना देने के लिए भी समझाइश की। उन्होंने कहा कि सभी पान विक्रेता अपने यहां धूम्रपान के संबंध में वैधानिक चेतावनी का बोर्ड चस्पा करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर )पंकज शर्मा ने भी औचक निरीक्षण किये और 7 चालान बनाए।
कोटपा के जिला समन्वयक रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए गए और लोगों को समझाइश करने के साथ गुरुवार को 19 चालान काटे गए।
उन्होंने बताया कि कोई भी आम व्यक्ति 94603-37566 पर कोटपा एक्ट के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकता है। मुखबिर का नाम गुप्त रखते हुए सूचना पर कार्यवाही की जाएगी।
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