बीकानेर, 24 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चौधरी ने बताया कि जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित कर दी गई है। किसान ग्वार, मोठ, मूंग, तिल, कपास, मूंगफली एवं बाजरा जैसी फसलों का बीमा बैंक या सीएससी के माध्यम से करवा सकते हैं। जो किसान पिछले वर्ष बीमित फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे 29 जुलाई तक बैंक में लिखित रूप में दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार किसान भी ले सकेंगे।
संयुक्त निर्देशक ने बताया कि जिन किसानों ने 31 जुलाई तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है, उन किसानों का बीमा संबंधित में बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने कोई भी ऋण नहीं ले रखा है, वे किसान ई-मित्र केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने से बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।
फसल बीमा योजना के प्रभारी अधिकारी डॉ. मानाराम जाखड़ ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि की 2% प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम की राशि इस निर्धारित की गई है। यह ग्वार के लिए 357, मूंग 735, मोठ 376, मुंगफली 2897, कपास 1547, बाजरा 209 एवं तिल 360 रुपए रहेगी।
कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत में बताया कि जिले के किसानों को सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक से व्हाट्सएप ग्रुप एवं किसान प्रशिक्षण के माध्यम से फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आईसी कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-4196-116 या कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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