बीकानेर पुलिस के द्वारा RAJPASA Act के तहत हरिओम रामावत गंगाशहर थाने के हिस्ट्रीशीटर एवं बीकानेर जिले के हार्डकोर को निरुद्ध किया गया है। हरिओम पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास व फिरौती जैसे कुल 15 प्रकरण दर्ज है।राजू ठेहट व मुसेवाला मर्डर के आरोपियों से भी भी उसकी निजी दोस्ती रही है।पूर्व में भी जयपुर के प्रकरण में वांछित था जिसमे बीकानेर पुलिस के सहयोग से उसे जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में हरिओम रामावत पुत्र अशोक कुमार निवासी कोलायत हाल गंगाशहर जो कि रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य हैं। वह पुलिस थाना गंगाशहर का हिस्ट्रीशीटर व जिले का हार्डकोर अपराधी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट डकैती हत्या के प्रयास फिरौती व अवैध हथियार के गंभीर प्रकरण दर्ज है। इसके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने राजस्थान असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया, जिनके द्वारा धारा (3) RAJPASA Act के तहत अपराधी हरिओम रामावत को निरूद्ध करने के आदेश जारी किए गये थे।जिसकी पालना में आज गिरफ्तार किया जाकर केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में दाखिल करवाया गया है। जिला बीकानेर में इसी तरह के आदतन हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की गयी है जिनके विरूद्ध भविष्य में उक्त अधिनियम में कार्यवाही की जायेगी।
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