इन 13 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित एवं एक का निरस्त
बीकानेर, 5 दिसम्बर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 13 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि गांव खारी-चारणान स्थित तुलसी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, रणजीतपुरा स्थित एस.पी मेडिकोज एवं लूणकरणसर स्थित श्री जय हनुमान मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र पांच दिनों के लिए, खाजूवाला स्थित जंभेश्वर मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र आठ दिनों के लिए, खाजूवाला स्थित श्री विनायक मेडिकोज, लूणकरणसर स्थित संजय मेडिकल स्टोर, छतरगढ़ स्थित सावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर, केसर देसर जाटान स्थित श्री गणेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर, छतरगढ़ स्थित रमन मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीठनोक स्थित जय भवानी मेडिकल एंड स्टोर, चारणवाला स्थित जनता मेडिकल स्टोर, पूगल स्थित महादेव ड्रग एजेंसी का अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए तथा पलाना स्थित श्री जय हनुमान मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 12 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि रामपुरा बस्ती स्थित देवी कृपा सर्जिकल्स का अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत फर्म को जारी औषधि अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है।
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