सैन्ट्रल नोटेरी अधिवक्ताओं के फार्म जमा कराने की अवधि को बढ़ाए जाने की की मांग,बार काउंसिल सदस्य शर्मा ने विधि मंत्री को भेजा ज्ञापन
बीकानेर। राजस्थान में नव नियुक्त सैन्ट्रल नोटेरी अधिवक्ताओं के द्वारा फार्म जमा कराने की अवधि को 15 दिवस बढ़ाये जाने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा ने केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र भेजकर समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की है। बार काउंसिल सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभी हाल ही में केन्द्रिय विधि मंत्रालय द्वारा राजस्थान में लगभग 4500 अधिवक्ताओं को सैन्ट्रल नोटेरी के पद पर नियुक्त किये गये है, जिनके फॉर्म विधि मंत्रालय में जमा करवाने की अवधि दिनांक 01.04.2024 है। उक्त सभी अधिवक्ताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र बार कौसिंल ऑफ राजस्थान से लेना होता है, जिसके लिये समयावधि बहुत कम है। होली के त्यौहार पर भी 3 दिन का राजकीय अवकाश है, इसके अतिरिक्त शनिवार व रविवार का भी अवकाश रहता है, ऐसा नहीं हो कि किसी अधिवक्ता को इस नियुक्ति से वंचित ना होना पड़ जायें।
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