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बीकानेर: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से कतरा रहे वाहन चालक, हैरत की बात है इन आवेदनों में सैकड़ों आवेदन ऐसे

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बीकानेर: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से कतरा रहे वाहन चालक, हैरत की बात है इन आवेदनों में सैकड़ों आवेदन ऐसे

बीकानेर। जिले में पांच वर्ष पुराने वालों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने से वाहन कतरा रहे हैं। परिवहन विभाग में पहले पखवाड़े में पांच हजार के करीब आवेदन आए हैं। हैरत की बात है इन आवेदनों में सैकड़ों आवेदन ऐसे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष की अवधि को पार कर चुका हैं। 185 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। शेष की प्रक्रिया चल रही है।

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 29 फरवरी से अब तक जिले में चार हजार 815 लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन किया है। हैरत की बात तो यह है कि इन आवेदनों में से 127 आवेदन ऐसे हैं, जिनके वाहनों की आरसी अवधिपार हो चुकी है। इसके बावजूद यह वाहन मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

वर्षों पुराने वाहनों का रिकॉर्ड ही नहीं
जिले में हजारों वाहन ऐसे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अवधिपार हो चुका हैं। उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्युवल नहीं कराया गया है और ना ही आरसी ऑनलाइन दर्ज हैं। ऐसे में इन वाहनों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिले में अवधिपार हो चुके वाहनों की संख्या भी स्पष्ट नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक जिलेभर में हजारों वाहन बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्युवल कराए वाहन चलाए जा रहे हैं, जिनका न फिटनेस और ना ही इंश्योरेंस हो रखा है। यह वाहन जोखिम से कम नहीं है।

हर माह 300 रुपए पैनल्टी
वाहन की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कोई वाहन की आरसी रिन्युवल नहीं करवा रहा है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। नियमानुसार किसी वाहन के 15 साल पूरे हो चुके हैं और आरसी को रिन्युवल नहीं कराया गया तो उस वाहन का 15 साल के बाद से दोपहिया वाहन के लिए हर माह 300 रुपए और चार पहिया वाहन के लिए 500 रुपए हर माह के हिसाब से पैनल्टी वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग के पोर्टल में एचएसआरसी के आवेदन करने पर आरसी रिन्युवल होने पर ही हाई सिक्युरिटी प्लेट लगाई जा सकेगी। जब तक आरसी रिन्युवल नहीं होगी तब तक एचएसआसी नंबर प्लेट नहीं लगेगी।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए सोसाइटी ऑफ इन्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना काफी आसान है। संबंधित कॉलम में वाहन से जुड़ी जानकारी देने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद तय शुल्क ऑनलाइन जमा कर देने के बाद संबंधित एजेंसी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख दे दी जाएगी।

नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि
जिन वाहनों के नंबर प्लेट का अंतिम अंक एक या दो है, उनके लिए 29 फरवरी, तीन या चार वालों के लिए 31 मार्च, पांच और छह वालों के लिए 30 अप्रैल, सात और आठ वालों के लिए 31 मई और नौ और जीरो नंबर वाले वाहनों के लिए 30 जून, 2024 अंतिम तारिख है।

ऐसे करें आवेदन...
• परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहां पर bookinghsrp.com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें ।

• इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।

• यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा।

• गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।

• अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।

• दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए तक ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।

• एजेंसी से दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने के बाद मैसेज आएगा। वाहन ले जाकर या 125 रुपए अतिरिक्त देकर प्लेट घर मंगा सकेंगे।

एचएसआरपी नहीं होने पर कर रहे कार्रवाई
एचएसआरपी के लिए चार हजार 815 आवेदन आए हैं, जिनमें से 127 वाहनों का रजिस्टेशन अवधिपार हो चुका हैं। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। अब तक 13 वाहनों के चालान बनाए गए हैं। साथ ही सैकड़ों वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी हैं। वर्ष 2019 से पहले के ऐसे वाहन जिन पर एचएसआपी नहीं है, उन्हें ही आवेदन करना होगा।
भारती नथानी, जिला परिवहन अधिकारी

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