जींस, टी-शर्ट को अशोभनीय पोशाक बताया, अब कन्फ्यूज़ राजस्थान सरकार, लिया यू टर्न
लगता है राजस्थान सरकार यह तय करने में पूरी तरह कन्फ्यूज्ड है कि जींस, टी-शर्ट अशोभनीय पोशाक है या इसे फॉर्मल मान सकते हैं। यही वजह है कि पहले एक आदेश वायरल हुआ जिसमें जींस, टी-शर्ट को अशोभनीय पोशाक बताया। सरकारी कर्यालयों में इसका उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया। बाद में सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि उक्त समाचार तथ्यहीन है। ‘जींस, टी-शर्ट नहीं पहनने’ का आदेश सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग का इंटरनल ऑर्डर है। इसका मतलब यह कि अब यह आदेश सभी विभागों में लागू नहीं है।
सबसे पहले जानिये मामला क्या है !
दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव नीतू राजेश्वर के हवाले से एक आदेश जारी हुआ जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्ष में हुई बैठक के निर्णयों का हवाला दिया गया। इसमें खासतौर पर यह कहा गया कि ‘सभी राजकीय कार्यालयों में’ अधिकारियों-कार्मिकों को गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना सुनिश्चित की जावें। जींस, टी-शर्ट एवं अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जावे।’ यहां यह उल्लेखनीय है कि आदेश में स्पष्ट तौर पर ‘सभी राजकीय कार्यालयों में’ कहा गया।
बुधवार देर रात सरकार ने कुछ समाचारों का खंडन किया। इसमें कहा गया कि सभी विभागों में ‘जींस, टी-शर्ट’ पहनने का समाचार तथ्यहीन है। डीआईपीआर ने बयान में कहा, यह विभिन्न विभागों के लिए आदेश नहीं है, अपितु सामान्य प्रशासन विभाग का इंटरनल ऑर्डर है।
जानें सामान्य प्रशासन विभाग का नया नियम
बिजली विभाग ने कर्मचारियों को दफ्तर के अंदर जींस और टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की नोटिस जारी किया गया था. कर्मचारियों को कैजुअल ड्रेस में भी दफ्तर नहीं आने की चेतावनी दी गयी थी.
मीटिंग के लिए दफ्तर में फॉर्मल और साफ कपड़े पहनकर आने का साफ आदेश था. दफ्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी.
नोटिस में कहा गया था कि वरिष्ठ अधिकारी ड्रेस कोड प्रोटोकॉल की निगरानी करें. विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का आदेश दूसरे विभागों में चर्चा का विषय बन गया. अब सभी विभागों के लिए राज्य सरकार ने ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जींस टी शर्ट पहनकर आने पर कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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