आरटीई के तहत प्रवेश चाहिए तो पढ़ लें ये काम की खबर
बीकानेर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। आरटीई के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के लिए अभिभावक 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का वरियता क्रम तय किया जाएगा। इसके बाद फिर से अभिभावकों की बारी होगी। वे 20 मई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। विद्यालयों के चयन का क्रम बदल सकेंगे।
विद्यालय करेंगे आवेदनों की जांच
आरटीई के तहत प्रवेश के आवेदन के बाद अभिभावक की ओर से चयनित पहले निजी विद्यालय की ओर से 13 से 24 मई के बीच आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। अभिभावक 13 से 30 मई के बीच दस्तावेजों में संशोधन भी करवा सकते हैं। विद्यालय की ओर से रिक्वेस्ट करने पर सीबीईओ की ओर से जांच 13 मई से 3 जून के बीच की जाएगी। यह रिक्वेस्ट अभिभावकों की ओर से दस्तावेज रिअपलोड नहीं करने पर संशोधन किए जाने के बाद होगी।
राज्य स्तर पर करेंगे ऑटो वेरिफाई
जांच के बाद शेष सभी आवेदनों का ऑटोवेरिफिकेशन राज्य स्तर पर एनआइसी की ओर से 6 जून को किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत आवंटन 7 से 25 जूलाई तक राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की सीटों का आवंटन 26 जुलाई से 16 अगस्त किया जाएगा। अंतिम चरण में 17 से 31 अगस्त तक चलेगा।
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