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बीकानेर: रोहित गोदारा का गुर्गा दानिया राजपासा में निरुद्ध, एक साल तक किसी अदालत में जमानत नहीं ले पाएगा

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बीकानेर: रोहित गोदारा का गुर्गा दानिया राजपासा में निरुद्ध, एक साल तक किसी अदालत में जमानत नहीं ले पाएगा

बीकानेर@ गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे और लूट-हत्या प्रयास के मामलों में आरोपी दानाराम उर्फ दानिया सियाग को राजपासा एक्ट के तहत निरुद्ध करने की बीकानेर पुलिस की कार्रवाई को उच्च स्तरीय कमेटी ने कन्फर्म कर दिया है। दानिया को अप्रैल में राजपासा एक्ट में निरुद्ध किया गया था। इस कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट की उच्च स्तरीय कमेटी से अप्रूव करवाना जरूरी था। बुधवार को इस कमेटी ने बीकानेर पुलिस की कार्रवाई को सही मानते हुए कन्फर्म किया है। अब एक साल तक दानिया को किसी अदालत से जमानत नहीं मिल सकती।

बीकानेर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि दानाराम उर्फ दानिया पुत्र जगदीश प्रसाद सियाग 25 साल का युवक है। वो मूल रूप से चूरू के भानीपुरा गांव का रहने वाला है और वर्तमान में लूणकरनसर के सुरनाणा में रह रहा है। दानाराम हार्डकोर अपराधी है। रोहित गोदारा गैंग का सदस्य है व लूणकरनसर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती व अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज है। पुलिस ने राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत उसे निरुद्ध किया था। इस कार्रवाई को जिला कलेक्टर की स्वीकृति पर किया गया था। राजपासा एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में हाई कोर्ट की एक कमेटी से स्वीकृति लेनी होती है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने इस कमेटी के समक्ष तमाम रिकार्ड प्रस्तुत किए, जिसके बाद कमेटी ने कार्रवाई को कन्फर्म किया। अब एक साल तक यानी दो अप्रैल 25 तक दानाराम किसी भी अदालत से किसी तरह की जमानत नहीं ले सकता। वो पहले से ही जेल में है।

ये मामले हैं दानाराम के खिलाफ

जुलाई 14 में पुलिस थाना लूणकरनसर में लड़ाई झगड़े का मामला था, तब एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अगस्त 19 में हत्या के प्रयास का मामला उस पर दर्ज हुआ, जिसमें अदालत में सुनवाई चल रही है।
फरवरी 20 में फिर लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज हुआ, जिसमें राजीनामा होने से दोषमुक्त हुआ।
जून 20 में हत्या के प्रयास का दूसरा मामला दर्ज हुआ। ये न्यायालय में पेंडिंग है।
सितम्बर 20 में कालू थाने में मामला दर्ज हुआ। ये भी हत्या के प्रयास का तीसरा केस था। अदालत में पेंडिंग है।
मई 22 में झुंझुनूं के कोतवाली में मारपीट का एक और मामला दर्ज हुआ। ये भी अदालत में पेंडिंग है।
जून 22 में जयपुर के भारकोटा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।
मार्च 23 में गंगाशहर बीकानेर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर हुई।
अप्रैल 23 में पुलिस थाना लूणकरनसर में एक एफआईआर उसके खिलाफ हुई।
अप्रैल 23 में बीछवाल थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।
मार्च 23 में ही जयपुर के कालवास थाने में मारपीट व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ।
मई 23 में पुलिस थाना गंगाशहर में एक और मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ।
जून 23 में हरियाणा के भिवानी में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत ही एक और मामला दर्ज हुआ।

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