बड़ी खबर: राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को राहत, E-kyc की अंतिम तारीख को बढ़ाया आगे
प्रदेश में राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। 30 जून तक केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा सूची से अपने आप नाम कट सकता है।उपभोक्ताओं को अब किसी भी नजदीक के राशन डीलर के पास जाकर पोस मशीन में आधार कार्ड से केवाईसी करवानी होगी। यदि किसी उपभोक्ता ने केवाईसी नहीं करवाई तो उसको सितंबर के बाद राशन सामग्री मिलना बंद हो जाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि केवाईसी नहीं करवाने वाले सदस्य का नाम अपने परिवार के राशन कार्ड में कट जाएगा।
ये है राशन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट
सरकार ने आधार को रोशन से लिंक करने के लिए पहले समय सीमा 30 जून 2024 रखी थी. लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है. इससे पहले भी सरकार कई बार राशन के आधार से जोड़ने की तारीखों को बढ़ा चुकी है. राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है, जिससे कि सही व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके.
फर्जीवाड़े पर लग पाएगी रोक
गेहूं व अन्य सामग्री के वितरण के वक्त गड़बड़ियों की शिकायत के बाद अब विभाग की ओर से वितरण में फर्जीवाड़े को रोकने के उद्धेश्य से ई-केवीईसी सिस्टम की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। विभाग अब उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से जिलें में पात्र लाभार्थियों के परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करके देखेगा की वास्तव में कितने लोग है जो कि पात्र है, जिनको लाभ मिल रहा है। फर्जीवाड़े की जानकारी के बाद विभाग राशनकार्ड से नाम भी कट कर सकता है। ई-केवाईसी होने के बाद उनका भी नाम राशनकार्ड में से हट जाएगा, जिनकी मौत हो गई और उनके परिजन उनके नाम का राशन यानि गेहूं उठाकर उपभोग कर रहे है। यही नहीं कई खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवारों में ऐसे कई नाम जुड़े हुए हैं, जिनकी बेटियों की शादी हुए कई वर्ष हो गए। ई-केवाईसी होने के बाद उनके नाम स्वत: ही खाद्य सुरक्षा सूची से हट जाएंगे।
अपात्र व्यक्तियों (यथा मृतक, बेटियों की शादी, पलायन) के फ़र्ज़ीवाडे को रोक लगाने के लिए विभाग खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड से राशन डीलर के पास जाकर पोस मशीन में ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि 30 सितंबर तक केवाईसी नहीं करवाई तो केवाईसी नहीं करवाने वाले सदस्य की राशन सामग्री बंद हो जाएगी।
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