बीकानेर: बीमा कंपनी पर लगा 28 लाख 80 हजार का जुर्माना
बीकानेर@ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग सर्किट बेंच बीकानेर ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए वाहन चालक को 28 लाख 80 हजार रुपए 9% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश पारित किया है। मामले के अनुसार बनवारी बिश्नोई निवासी खारिया मल्लिनाथ जिला बीकानेर ने एक परिवाद बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ जिला आयोग में दाखिल किया। जिसमें जिला आयोग द्वारा परिवादी के बीमित वाहन में आग लगने के कारण पूरा वाहन जलकर नष्ट हो जाने पर भी बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नहीं देने को सेवा में कमी मानकर 38 लाख रुपए का क्लेम दिलाए जाने का आदेश किया। जिससे व्यथित होकर बीमा कंपनी ने राज्य आयोग में अपील दायर की।अपील की सुनवाई करते हुए राज्य आयोग ने बीमा कंपनी को दोषी मानकर 28 लाख 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ति स्वरूप परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। मामले में परिवादी की तरफ से पैरवी एडवोकेट जितेंद्र बिश्नोई ने की।
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