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देश मे लागू नए कानून के पहले ही दिन बीकानेर में दस मामले दर्ज, पुराने मामले, पुराने कानून में

India-1stNews




देश मे लागू नए कानून के पहले ही दिन बीकानेर में दस मामले दर्ज, पुराने मामले, पुराने कानून में


देश में एक जुलाई से लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम के तहत पहले ही दिन दस मामले बीकानेर के अलग-अलग थानों में दर्ज कराए गए। इन मामलों में मारपीट के मामले अब भारतीय दंड संहिता के बजाय भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किए गए हैं।


सदर थाने में नए कानून के तहत पहला मामला दिलीप सुथार ने दर्ज करवाया है, जिसने आरोप लगाया है कि बरकत और इरफान ने बस में सवारी नहीं बैठने दी। बस चालक के साथ सवारी को लेकर मारपीट की गई। गाली गलौच कर सरकारी टिकट मशीन को भी तोड़ दिया। इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 1321(1) (2), 132, 307, 351 (1) के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसी मामले में नयाशहर थाने में इरफान ने दिलीप सुथार पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जिसमें इरफान का आरोप है कि दिलीप सुथार ने उसके साथ मारपीट की, 2200 रुपए और सोने की चैन छीन ली। वहीं कुछ अन्य मामले में भी भारतीय दंड संहिता में दर्ज किए गए हैं। जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मामले भी दर्ज हुए हैं।

पुराने मामले, पुराने कानून में


वहीं जो घटनाएं तीस जून तक हुई है, उन्हें पुराने कानून के तहत ही दर्ज किया गया है। अदालत में भी ये मामले पुराने कानून के तहत ही सुनवाई में आएंगे। इसी कारण सोमवार को कुछ एफआईआर भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी के तहत भी दर्ज हुई है। जो घटनाएं एक जुलाई या इसके बाद की हाेगी, वो ही नए कानून के तहत दर्ज होगी।

अब आईपीसी की इन धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू


@302 (हत्या) की जगह होगी_103

@307 (हत्या का प्रयास)_109

@323 (मारपीट) 115 

@354(छेड़छाड़) की जगह_74

@354ए (शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना)_76

@354बी (शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता_75

@354सी (ताक-झांक करना)_77

@354डी (पीछा करना)_78

@363 (नाबालिग का अण्डरण करस)_139

@376 (रेप करना)_64

@392 (लूट करना)_309

@420 (धोखाधड़ी)_318

@506 (जान से मारने की धमकी देना_351

@304ए (उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना_106

@304बी (दहेज हत्या)_80

@306 (आत्महत्या के लिए उकसाना_108

@509(आत्महत्या का प्रयास करना_79

@286(विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण)_287

 @294( गाली देना या गलत इशारे करना)_296

@509 लज्जा भंग करना)_79

@324 जानबूझकर चोट पहुंचाना)_118(1)

@325 (गम्भीर चोट पहुंचाना)_118(2), 

@353 (लोकसेवक को डरा कर रोकना_121

@336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना_125

@337 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना)_125(ए)

@338 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट_125(बी)

@341 (किसी को जबरन रोकना_126

@284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षा पूर्ण आचरण_286

@290 (अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड)_292

@447 अपराधिक अतिवार_329(3)

@448 (गृह अतिचार के लिए दंड)_329(4)

@382 (चोरी के लिए मृत्यु क्षति_304

@493 दूसरा विवाह करना)_82

@495ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता)_85

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