सोने, चांदी, मोबाइल की कीमतें हुई कम,आय पर अब देना होगा कितना इनकम टैक्स? जानिए- क्या हुआ सस्ता क्या महंगा, पूरी लिस्ट हाजिर है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मोबाइल फोन और चार्जर के सस्ते करने वाला ऐलान कर दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने आज आम लोगों के काम आने वाली वस्तुओं को लेकर बड़ी राहत वाले ऐलान किए हैं.
सोना-चांदी और प्लैटिनम होंगे सस्ते
सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसदी हो गई है जिससे ये सस्ते होंगे. प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटी है जिसके बाद ये भी सस्ते होने वाला है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सोना और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है. उसके अलावा उन्होंने प्लैटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 फीसदी करने की जानकारी दी. सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें घट जाएंगी.
मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होने से मिली सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मोबाइल फोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी तक घटाया गया है. इसके चलते अब मोबाइल फोन की कीमत में कटौती देखने को मिलेगी.
लिथियम बैटरी के सस्ता होने से मिलेगा ईवी को बूस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की भी बात कही जिससे फोन और गाड़ियों की बैटरी के दाम कम होंगे. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS दर 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी की गई है. इसे लगभग शून्य ही कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने दी कैंसर की दवाओं पर बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी. एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किया जाएगा. ऐलान लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी कमी आएगी. इसके अलावा फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया है.
बजट के ऐलान के बाद अब ये उत्पाद हो जाएंगे महंगे
वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की है.
स्पेसिफाइड टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है.
बजट में ये हुआ सस्ता
·मोबाइल और मोबाइल चार्जर
· सोलर पैनल
· चमड़े की वस्तुएं
· गहने (सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम)
· स्टील और लोहा
· इलेक्ट्रॉनिक्स
· क्रूज़ यात्रा
· समुद्री भोजन
· फुटवियर
· कैंसर की दवाइयाँ
बजट में ये हुआ महंगा
· स्पेसिफाइड दूरसंचार उपकरण
· PVC प्लास्टिक
पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बजट में हुआ ये बड़ा ऐलान
इस बजट में युवाओं को काफी सौगात मिली हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर महीने 5000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा. यह योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगी.
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नए रोजगार के लिए कौशल आधारित योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा. वेतन सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी और यह डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में दिया जाएगा. 1 माह का वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा है कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस योजना से 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा. सरकार की ओर से हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक हर महीने तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी. इसका मकसद 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है.
नए इनकम टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है. 7 लाख रुपये तक जिनकी सालाना आय है उन्हें पहले से ही टैक्स नहीं देना पड़ रहा था. टैक्सपेयर्स पर 25,000 रुपये जो टैक्स बन रहा था उसपर सरकार रिबेट दे रही थी. लेकिन बजट में नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है जिससे टैक्सपेयर्स को और भी राहत मिलने वाली है.
3 - 7 लाख रुपये तक के इनकम वालों को क्या मिला?
नए टैक्स रिजीम के तहत 0 - 3 लाख रुपये तक सलाना आय पर टैक्स नहीं लगता है. लेकिन 3 - 6 लाख रुपये के आय पर 5 फीसदी के दर से 15,000 रुपये टैक्स बन रहा था. और 6 - 9 लाख रुपये तक के इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता था. बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. अब 3 - 7 लाख रुपये तक के आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. यानि 7 लाख रुपये तक जिनकी आय है उन्हें पहले के 25000 रुपये के मुकाबले अब उनपर 20,000 रुपये टैक्स का भार बनेगा. हालांकि जिनकी आय 7 लाख रुपये है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि सरकार 87ए के तहत टैक्स रिबेट देती है. उसपर से सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है.
9 लाख रुपये इनकम वालों को कितनी राहत?
मान लिजिए किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 9 लाख रुपये है और उसने न्यू टैक्स रिजीम के विकल्प को चुना हुआ है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा. पहले 9 लाख रुपये तक के आय वाले टैक्सपेयर्स को 45,000 रुपये टैक्स चुकाना पड़ रहा था. अब टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 40,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा. यानि 5,000 रुपये की टैक्स बचत.
10 लाख रुपये आय पर कितना टैक्स!
अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजिम के पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक उसे 60,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा था लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद इस आय के कैटगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स को 50,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा. यानि पहले की टैक्स की देनदारी के मुकाबले 10,000 रुपये टैक्स की बचत होगी.
15 लाख रुपये के आय पर देना होगा कितना टैक्स!
नए टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपये जिनकी सालाना आय है ऐसे टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 1.50 लाख रुपये का टैक्स चुकाना पड़ रहा था. लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 1.40 लाख रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा. यानि 10,000 रुपये की बचत होगी. सैलरीड क्लास को 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा.
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