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बीकानेर: चेक अनादरण मामले में डेढ़ साल की जेल व 9.66 लाख रुपए लगाया जुर्माना

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बीकानेर: चेक अनादरण मामले में डेढ़ साल की जेल व 9.66 लाख रुपए लगाया जुर्माना


बीकानेर@ चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को डेढ़ साल की सजा व 9 लाख 66 हजार 119 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

मामले के अनुसार गजनेर रोड के अशोक असवानी प्रोपराईटर चन्द्रकान्ता इंटरप्राइजेज ने अपने व्यापारिक संबंध के परिचित रिद्धकरण सांखला प्रोपराईटर सांखला आयरन गजनेर रोड़, को अगस्त 2018 में 6 लाख 27 हजार 389 रुपए का स्क्रेप मंगवाने के लिए एडवांस में दिए थे। इसके बदले आरोपी रिद्धकरण को चेक दिया। जो सितम्बर 2018 में बैंक लगया तो अकॉउंट क्लोज़ बता कर बाउंस हो गया। इसे लेकर अशोक ने न्यायालय में वाद दायर किया।

मामले की सुनवाई के बादअतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेफैसला सुनाते हुए आरोपी अशोक को चेक की डेढ़ गुना राशि 9 लाख 66 हजार 119 रुपए का अर्थदंड तथा डेढ़ साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। 

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