बीकानेर राज परिवार के शाही ट्रस्ट पर अदालत ने लगाई रोक
बीकानेर के शाही ट्रस्ट पर अदालत ने रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खातों से महीने भर में सिर्फ पचास हजार रुपए मासिक निकालने की छूट दी है। इस ट्रस्ट में पिछले दिनों सिद्धि कुमारी स्वयं अध्यक्ष बनी थी और चार ट्रस्टियों को बदला गया था। इसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी।
दरअसल, बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बनने और अन्य को ट्रस्टी बनाने का मामला विवाद में है। टस्ट से हटाए गए हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ये याचिका देवस्थान विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने के लिए थी, जिसमें सिद्धि कुमारी के निर्णय को सही ठहराया गया। हाईकोर्ट ने अब देवस्थान विभाग को तीस सितम्बर तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। साथ ही बैंक खाते से हर माह पचास हजार रुपए तक ही निकालने की छूट दी है ताकि जरूरत के काम हो सके।
हनुवंत सिंह का आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने उन्हें गलत तरीके से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया। मदन सिंह, संजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा और धीरज भोजक को ट्रस्टी बना दिया। साथ ही 31 अक्टूबर को इससे संबंधित फॉर्म देवस्थान विभाग में जमा करवा दिया देवस्थान विभाग ने हनुवंत सिंह की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। इसी के खिलाफ हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों दिए आदेश में नए ट्रस्टी अपील का निर्णय होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्दबुर्द नहीं कर सकेंगे। न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे।
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