बीकानेर कोलायत क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष हरिराम सियाग के खिलाफ दो से अधिक संतान होने की शिकायत पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति राजेश टाक ने उन्हें अयोग्य घोषित किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया गया। इस स्थगन आदेश के बाद अगले आदेश तक हरिराम सियाग अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे।
हरिराम सियाग ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 15009/2024 दायर की। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आज दिनांक 10.09.2024 को उक्त आदेश दिनांक 02.09.2024 पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश दे दिया है।
उल्लेखनीय है कि हरिराम सियाग के खिलाफ दीप सिंह राठोड आदि ने दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उक्त शिकायत के आधार पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति राजेश टाक के आदेश दिनांक 02.09.2024 को रोक लगाते हुए स्थगन आदेश दे दिया है। इस प्रकार हरिराम सियाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेंगे।
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