बीकानेर: एफएसएल की जांच करवाए बिना एफआर लगाने का मामला; फर्जी चेक के मामले की दोबारा होगी जांच, एएसपी ने दिए आदेश
बीकानेर@ 2.80 लाख के चेक की कूटरचना के मामले की जांच दोबारा होगी। एफएसएल जांच कराए बिना मुकदमे में एफआर लगा देने के मामले में देशनोक एसएचओ को चेक की लिखावट की जांच न्यायालय से पत्रावली वापस लेकर वापस करने के आदेश दिए गए हैं। प्रिंट मीडिया के अंक में कूटरचित मामले सुलझाने में एफएसएल की जांच ही निष्पक्ष तरीका, उसी से परहेज' शीर्षक से इस मामले को उजागर किया गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्यारेलाल शिवराण ने मामले में संज्ञान लिया है।
उन्होंने देशनोक थानाधिकारी को न्यायालय से पत्रावली वापस लेकर विवादित चेक की एफएसएल जांच करवाने तथा नतीजा रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में देशनोक थानाधिकारी सुमन शेखावत को दुबारा अनुसंधान करने को कहा गया है। अधिवक्ता अनिल सोनी ने बताया कि परिवादिया अंबिका सोनी ने 21 सितंबर को एक ज्ञापन एएसपी ग्रामीण को देकर मुकदमे में निष्पक्ष अनुसंधान करने की गुहार लगाई थी। महिला का कहना था कि आरोपी ने उसके नाम से 2.80 लाख रुपए का फर्जी चैक बनाया। उसे बैंक से बाउंस करवा धमकियां दे रहा है। मैनें इस संबंध में केस दर्ज करवाया तो देशनोक पुलिस ने एसपी के आदेश के बावजूद दो बार मुकदमे में एफ आर लगा दी। एएसपी ग्रामीण प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि एसएचओ को चेक की एफएसएल जांच करवाने को कहा गया है। परिवादी की भी यही मांग है।
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