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बीकानेर राज परिवार संपत्ति विवाद: कोर्ट ने जिनको कमिश्नर बनाकर शिव विलास भेजा उन्हें नहीं मिली लालगढ़ में एंट्री

India-1stNews




बीकानेर@ जिला न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 295/2024 राज्यश्री कुमारी बनाम सिद्धी कुमारी के प्रकरण में कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए मौका कमिशनर को आज बैरंग लौटना पड़ा।

कोर्ट कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को मौका-मुआईना के लिए नोटिस जारी कर 30.11.2024 को 12.30 बजे का समय निश्चित किया तथा निश्चित समय पर कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा, अधिवक्ता कमल नारायण पुरोहित, अधिवक्ता सुरेन्द्र पुरोहित तथा कमिश्नर त्रिलोचन जी शर्मा के दो जूनियर वकील, फोटोग्राफर के साथ आज शिव विलास, लालगढ़ पैलेस के गेट पर मौके पर जाने के लिए पहुंचे तो गेट पर ताला लगाकर अंदर जानें से रोक दिया गया। कमिश्नर द्वारा कोर्ट के आदेश की जानकारी देने पर भी मौके पर नहीं जाने दिया गया, जो कि सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश की अवमानना है। अब मौका कमिशनर की ओर से जल्द ही न्यायालय को इस बार में सूचित किया जाएगा।

यह है मामला
राज्यश्री कुमारी ने अपनी स्व. माताजी राजमाता सुशला कुमारी की संपति के विभाजन से संबंधित ने एक वाद संख्या 295/2024 राज्यश्री कुमारी बनाम सिद्धी कुमारी न्यायालय जिला न्यायाधीश, बीकानेर में दायर किया हुआ है। दिनांक 21 नवंबर 2024 को उक्त वाद की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने स्व. महाराजा डा. करणीसिंह की वसीयत से राजमाता सुशला कुमारी को जो चल संपतियां प्राप्त हुई है वे खुर्द बुर्द न हों इसके लिए न्यायहित में उभय पक्ष की सहमति से त्रिलोचन शर्मा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित कर संबंधित पक्षकारों के साथ जाकर उक्तानुसार सुची तैयार कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया था। मामलें की आगामी पेशी 03.12.2024 निश्चित की गई।

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