बीकानेर में एक युवती को मौत के सालों बाद इंसाफ मिला है, इस मामले में न्यायालय ने पीड़िता के पिता को भी बरी कर दिया। दरअसल, यह मामला पीबीएम के सर्जन डॉ. मनोहर लाल दवा से जुड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप कुमार शर्मा व शैलेन्द्र खरे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी नवलराम ने अपने पुत्र डॉ. मनोहर लाल दवा को दुष्कर्म के एक मामले से बचाने के लिये उसके खिलाफ व्यास कॉलोनी में दर्ज दुष्कर्म के प्रकरण में पीड़िता और उसके पिता के खिलाफ सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले का चालान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या तीन में कर दिया। इस बीच मामले की आरोपी युवती 7 सितम्बर 2022 को मृत्यु हो गई। न्यायालय ने जिसकी कार्यवाही को अबेट कर दी लेकिन उसके पिता शंकरलाल के खिलाफ मामला चलता रहा। शनिवार को इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने शंकरलाल को भी बरी कर दिया। अधिवक्ता जयदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने डॉ. मनोहरलाल वगैरहा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जो न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, बीकानेर में विचाराधीन है।
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