बीकानेर@ वर्ष 2023 से जुड़े एक मामलें में न्यायालय ने अस्पताल के पक्ष में निर्णय देते हुए मरीज के परिजनों को 77840 रुपये भुगतान या संपति को कुर्क कर भुगतान की राशि वसूलने के आदेश जारी किए है
मामला 21 अगस्त 2023 से का है जिसमें श्रीडूंगरगढ़ लिखमीदेसर के मोडूराम को सार्दुलगंज आयुष्मान हार्ट केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया ।जिसके बाद मोडूराम की डॉ बी.एल. स्वामी ने एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कर के मरीज की जान बचाई और ठीक होने पर मरीज को 25 अगस्त को छुट्टी दे दी गई।
इस बीच मरीज के परिजनों को शेष राशि 77 हजार रुपये जमा करवाने को कहा तो परिजनों ने रुपये जमा नही करवाये और अस्पताल में हो हल्ला कर तोड़फोड़ कर अपने मरीज को ले गए।
इस मामलें को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से न्यायालय में फरियाद लगाई गई। जिस पर 7 दिसम्बर को न्यायाधिपति ने निर्णय का आदेश देते हुए संपति की कुर्की,पिकअप गाड़ी,कृषि भूमि अथवा मकान की कुर्की की वसूली के आदेश दिए थे।
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