बीकानेर@ शहर में साढे आठ साल पहले छात्रसंघ चुनावों के दौरान बेसिक कॉलेज के छात्र दाऊदयाल की हत्या के आरोपी दम्माणी चौक निवासी रविकांत जोशी पुत्र मांगीलाल को बीकानेर एडीजे कोर्ट नंबर पांच की न्यायाधीश रेणु सिंघला ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 85 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे 26 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार परिवादी रमेश कुमार ने 19 अगस्त 2016 को थाना पुलिस नया शहर में रिपोर्ट उसका भतीजा दाऊदयाल की बेसिक कालेज का विद्यार्थी था, जो छात्रसंघ चुनावों में एबीवीपी के उम्मीदवार का समर्थन करता था। जबकि एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए महेश कुमार उम्मीदवार था। चुनाव प्रचार के दौरान दाऊदयाल का रविकांत जोशी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते वारदात की शाम को करीब सात बजे प्रचार के लिये निकले दाऊदयाल को जस्सोलाई जेनेश्वर भवन के पास दो मोटर साइकिलों पर सवार होकर आये रविकांत जोशी और उसके साथियों ने पकड़ लिया इसी दौरान खूनी नियत से रविकांत ने चाकू निकाल कर दाऊदयाल पर हमला कर दिया। चाकू लगने से दाऊदयाल खून से लहुलुहान हो गया।
इस दौरान मौके पर मौजूद लड़कों ने उसे संभाला और कोठारी होस्पीटल लेकर पहुंचे। जहां से डॉक्टर्स ने उसे पीबीएम रैफर कर दिया। पीबीएम में डॉक्टर्स ने दाऊदयाल को मृत घोषित कर दिया। जानकारी में रहे कि इस हत्याकांड के बाद शहर में सनसनी सी फैल गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने सरगर्मी दिखाते हुए आरोपी रविकांत जोशी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने के बाद जेल भिजवा दिया। इस मामले की सुनवाई में अदालत ने साक्ष्य सबुतों और गवाह बयानों पर आरोपी रविकांत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष कि ओर से 14 गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए। राज्य सरकार कि ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक जगदीश सेवग एवं परिवादी कि ओर से पैरवी एडवोकेट उमा शंकर बिस्सा ने की।
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