बीकानेर@ खाजूवाला के न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश की पालना नहीं करने पर शुक्रवार को न्यायाधीश साक्षी भांभू ने पूगल थाना के चार तत्कालीन थानेदारों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर को तामील के लिए भेजा है.
ये है मामला: राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये थे।लेकिन उस प्रकरण में जगदीश प्रसाद की गवाही अंतिम गवाह के रूप में थी गवाह के अभाव में मामले के निस्तारण में अनावश्यक अविलंब हो रहा हैं। इसलिए कोर्ट ने गिरफ्तार कर न्यायालय में हाजिर करने के लिए लिखा है। पूगल थाना में सीआई रहे भूपेंद्र कुमार सोनी, जगदीश बोहरा, बनवारी लाल व जगदीश प्रसाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया जिसमें सीआई भूपेंद्र सोनी को 7 अप्रेल, जगदीश प्रसाद बोहरा को 9 अप्रेल, बनवारीलाल को 9 अप्रेल व जगदीश प्रसाद को कल ही 29 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए है, इन अधिकारियों को गिरफ्तार कर खाजूवाला कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं आदेशों में कोर्ट ने लिखा इसमें पूगल थाने में एक मामला साल 2012 का है, उस दौरान क्षेत्र में शिकार होने पर तत्कालीन एसएचओ बनवारी लाल मामले की जांच कर रहे थे. यह मामला अदालत में पेंडिंग चल रहा है, जिसमें तत्कालीन SHO बनवारी लाल से कोर्ट में बयान लिए जाने हैं. पिछली कई तारीखों में बनवारी लाल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. वर्तमान में पदोन्नत होकर वो राजस्थान पुलिस सेवा में पहुंच गए हैं।
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